Thursday, November 14, 2019

PRESIDENT RULE IN MAHARASHTRA ( महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन)





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PRESIDENT RULE IN MAHARASHTRA ( महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन) 




      चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव कहने वाले लोग आज क्या कर रहे है ? हम सभी से वोट करने की अपील करने वालोको आज पूरा देश देख रहा है ! जनता ने अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दिया पर उसका फलस्वरूप उनको मिला राष्ट्रपति शासन… ! अपने आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर राज्य के हित के लिये सोचना क्या नेताओं की नैतिक जिमेदारी नहीं है ? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को हुआ था और इसके परिणाम 24 अक्टूबर को आये थे। भाजपा 105 सीटों के साथ अकेली सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, वहीं शिवसेना को 56 सीटें, राकांपा को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें आयी थीं। चुनाव पूर्व गठबंधन सहयोगी दलों भाजपा और शिवसेना ने कुल मिलाकर 161 सीटें जीती थीं। यह 288 सदस्यीय सदन में बहुमत के 145 के आंकड़े से काफी अधिक था।आंकड़ों में शिवसेना-भाजपा गठबंधन, बहुमत से काफी आगे था। बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सहयोगी दलों में बातचीत नहीं बन सकी। सब लोग अपने निजी स्वार्थ के लिये सरकार गठन में सहयोग नहीं कर रहे है ! जनादेश को अस्वीकार किया जा रहा है !

बहुमत पेश नहीं कर सकी शिवसेना


पिछले 24 घंटे में गवर्नर ने शिवसेना और एनसीपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दोनों ही बहुमत का आंकड़ा पेश करने में नाकाम रहीं। लिहाजा आज (मंगलवार, 12 नवंबर 2019) दोपहर करीब तीन बजे राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कराने की सिफारिश कर दी थी। इसके कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति ने राज्यपाल की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी प्रदान कर दी है।गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने बताया कि राष्ट्रपति शासन फिलहाल 6 महीने के लिए लगाया गया है हालांकि इस दौरान अगर कोई भी पार्टी बहुमत साबित कर देती है तो सरकार बन सकती है !

कब लगता है राष्ट्रपति शासन


राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है जब किसी सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत ना हो. राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए 'निलंबित अवस्था' में रख सकते हैं. 6 महीने के बाद, यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में पुन: चुनाव आयोजित किए जाते हैं.
यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता रहेगा. इस प्रकार 6-6 माह कर इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है !

क्या है संवैधानिक व्यवस्था


राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं. आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है !ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लें. यह अनुच्छेद एक साधन है जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक अशांति जैसे कि दंगे से निपटने में राज्य सरकार विफल रही हो, की दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है. संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के दो महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है!


महाराष्ट्र में तीसरी बार लगा राष्ट्रपति शासन, जानें- इससे पहले कब लगा


महाराष्ट्र के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है. राज्य में सबसे पहले साल 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा था. वहीं इसके 34 साल बाद यानी 2014 में दूसरी बार महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया!17 फरवरी 1980 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार को विधानसभा में बहुमत नहीं होने के बाद सदन भंग कर दिया गया था. राज्य में 17 फरवरी से 8 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लगा था.
वहीं दूसरी बार राज्य में 28 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था. तब कांग्रेस सरकार में शामिल NCP  सहित अन्य दलों से अलग हो गई थी और विधानसभा को भंग किया गया था. 28 सितंबर को लगा राष्ट्रपति शासन 30 अक्टूबर यानी 32 दिनों तक लागू रहा !

शिवसेना,राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये तीनो पक्षोंकी विचारधार अलग-अलग है,यह पक्ष अगर साथ आकर सत्ता स्थापन करते है तो वह कितने दिन सरकार चला पाते है ये भी एक सवाल है ! सरकार अगर स्थिर नहीं होगी तो फिर से देश को चुनावो का सामना करना पड सकता है ! अस्थिर सरकार कठोर निर्णय नहीं ले पायेगी और जनताको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा ! 

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